Breaking News
टीएचडीसी टनल रेस्क्यू अभियान जारी, एक और श्रमिक मिला, एक की तलाश युद्धस्तर पर
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में आईएसबीटी-मॉल परिसर की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक
सीएम धामी ने सुनीं थारू समाज की समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास को लेकर दोहराई प्रतिबद्धता
IMC खुरपिया को लेकर धामी सरकार का स्पष्ट विजन, दिसंबर 2028 तक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने का लक्ष्य
घायल श्रमिकों से मिले मुख्यमंत्री, जिला अस्पताल में जाना कुशलक्षेम
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने टीएचडीसी टनल हादसे का किया स्थलीय निरीक्षण, रेस्क्यू अभियान का लिया जायजा
दून विश्वविद्यालय में दीक्षारम्भ सत्र का शुभारंभ, CM धामी ने युवाओं से बड़े सपने देखने का किया आह्वान
’केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उत्तराखंड के ‘पूर्ण साक्षर राज्य’ बनने पर मुख्यमंत्री को दी बधाई’
चमोली के तमक नाले में भयानक जलसैलाब, वैली ब्रिज बहा; BRO कर्मी लापता

लाल पुल बस हादसे की होगी मजिस्ट्रियल जांच, डीएम ने एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

देहरादून। सहारनपुर रोड स्थित लाल पुल के पास 23 जून को हुई नगर बस दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच होगी। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और उप जिलाधिकारी (सदर) को जांच अधिकारी नामित किया है।

जारी आदेश के अनुसार 23 जून को सुबह करीब 11 बजे नगर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में राजीवनगर, पटेलनगर निवासी 22 वर्षीय आहद की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य लोग घायल हुए थे।

जिलाधिकारी ने जांच अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जांच में दुर्घटना के कारण, बस में चालक सहित सवार यात्रियों की संख्या, मृतक और घायलों का वास्तविक विवरण, घायलों की चिकित्सकीय स्थिति, मृतक के उत्तराधिकारियों की जानकारी, परिवहन विभाग की तकनीकी रिपोर्ट, वाहन के कर एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन सहित भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपायों की भी समीक्षा की जाएगी।

डीएम डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाकर भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति के पास इस दुर्घटना से संबंधित कोई लिखित या मौखिक साक्ष्य अथवा महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वह एक सप्ताह के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर उप जिलाधिकारी (सदर) कार्यालय एवं न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top