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कर्णप्रयाग मारपीट मामले में चारों निहंग सिख आरोपियों को जमानत, अदालत ने 50-50 हजार के मुचलके पर दी राहत

कर्णप्रयाग/चमोली। 16 जून को चमोली जिले के कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुई मारपीट के मामले में जेल में बंद चारों आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद सतविन्द्र सिंह, अजय सिंह, जसनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। जानकारी के अनुसार, तीन आरोपी पुरसाड़ी जेल में न्यायिक अभिरक्षा में थे, जबकि एक आरोपी एम्स ऋषिकेश में उपचाराधीन होने के साथ न्यायिक अभिरक्षा में था।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहन पंत ने अदालत में आरोपियों की ओर से पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी चारों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके अथवा दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत देने के आदेश दिए।

उल्लेखनीय है कि 16 जून को कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद मारपीट की घटना हुई थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मामले की विवेचना हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित कर दी गई थी।

अदालत के आदेश के बाद अब जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने पर चारों आरोपियों की रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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