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सीएम धामी ने हजारों व्यापारियों को दी बड़ी राहत,वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की अवधि 31 मार्च तक बढ़ी

प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को तीन महीने के लिए बढ़ाकर व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल से धामी कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि योजना की समयसीमा बढ़ाए जाने से हजारों व्यापारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को तीन महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन चंद्र वर्मा ने धामी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वैट का बकाया टैक्स जमा नहीं कर पाने से हजारों व्यापारियों के खिलाफ वाद दर्ज हैं। अब योजना की समय सीमा बढ़ाए जाने से ऐसे व्यापारी इसका लाभ उठा सकेंगे।

प्रदेश में पूर्व में उत्तराखंड मूल्यवर्धित अधिनियम (वैट) प्रणाली लागू थी। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किए जाने पर हजारों व्यापारियों ने जीएसटी में पंजीकरण तो कराया लेकिन वैट के बकाए कर की अदायगी करना भूल गए। व्यापारियों पर यह बकाया टैक्स भारी पड़ रहा था। उन्हें वादों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे पुराने वादों के समाधान को प्रदेश सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की। इस स्कीम की अवधि 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो चुकी है। हजारों व्यापारी अभी भी टैक्स के वाद झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों की मांग को गंभीरता से लेते हुए इस स्कीम की समय सीमा को 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। स्कीम के तहत बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड में छूट का लाभ मिलेगा।

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