देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तिथि में संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब राज्यभर में 28 मई 2026, गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में संशोधित अधिसूचना जारी कर सभी विभागों और संबंधित संस्थानों को सूचित कर दिया गया है।
संशोधित आदेश के तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और अन्य सरकारी प्रतिष्ठान 28 मई को बंद रहेंगे। साथ ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत आने वाले बैंक, कोषागार और उप-कोषागारों में भी उसी दिन अवकाश लागू रहेगा।
शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जारी अवकाश आदेश की अन्य सभी शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी। केवल अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया गया है। आदेश जारी होने के बाद विभिन्न विभागों और कार्यालयों ने नई तिथि के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं और कार्य संचालन में बदलाव शुरू कर दिए हैं।
