देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सचिवालय में बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
आज यहां मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सचिवालय में कार्यरत समस्त सेवाओं यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, प्रान्तीय सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, सचिवालय सेवा, वित्त सेवा एवं आउट सोर्स कार्मिकों को प्रत्येक कार्य दिवस एवं निर्धारित समयावधि में आयोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये तथा इस व्रQम मे सचिवालय प्रशासन अनुभाग—1 के द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को उत्तराखण्ड सचिवालय में 12 मई 2017 से अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। वर्तमान में उक्त आदेशों एवं दिशा निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन न हो पाने के दृष्टिगत सम्यक विचरोपरांत उत्तराखण्ड सचिवालय में बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को एक मई 2025 से अनिवार्य रूप से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सचिवालय में कार्यरत समस्त सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के सम्बन्ध में उक्त कार्यालय—ज्ञाप पांच मई 2017 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक कार्य दिवस में आयोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।
