Breaking News
गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में नव आरक्षियों को दिए नियुक्ति पत्र, 162 शरणार्थियों को मिला भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्र
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बयान: केदारनाथ से कन्याकुमारी तक घुसपैठियों पर होगी कार्रवाई
देश विकास और सुशासन के नए अध्याय रच रहा है : मुख्यमंत्री धामी
देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
देहरादून में ओएनजीसी के आतिथ्य में पीएसपीबी बास्केटबॉल और वॉलीबॉल चैम्पियनशिप का आगाज़।
वित्त वर्ष 2024–25 में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार ₹3,81,889 करोड़ रहा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई व्यय-वित्त समिति की बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं को स्वीकृति।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नयार वैली फेस्टिवल का किया भव्य उद्घाटन
बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के लिए सरकार संकल्पबद्ध : मुख्यमंत्री

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की UCC विधेयक पर लगी मुहर, उत्तराखंड में नियमावली बनते ही होगा लागू

देहरादून। पिछले महीने उत्तराखंड विधानसभा में पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से मंजूरी दिए जाने के बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) कानून बन गया है। यह कानून उत्तराखंड में विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत के लिए एक सामान्य कानून प्रस्तुत करता है।

राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। यह कानून राज्य के अंदर या बाहर रहने वाले निवासियों के लिए लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाता है। लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे वैध माने जाएंगे। इसके अलावा, अपने लिव-इन पार्टनर की तरफ से छोड़ी गई महिलाएं भरण-पोषण की हकदार होंगी। यह कानून मुसलमानों के एक वर्ग में प्रचलित बहुविवाह और ‘हलाला’ पर भी प्रतिबंध लगाता है। हालांकि, यह कानून आदिवासियों पर उनकी परंपराओं, प्रथाओं और अनुष्ठानों के संरक्षण के लिए लागू नहीं होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top