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बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के दृष्टिगत इनकी धारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये जाएं-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने सतपुली झील के शिलान्यास के साथ पौड़ी जिले में किया 172 करोड़ 65 लाख की 24 योजनाओं का किया लोकार्पण एंव शिलान्यास।
बिग ब्रेकिंग:- मुख्यमंत्री धामी ने शासनादेश संशोधित करने के दिए निर्देश, अब उत्तराखंड निवास में आम लोगों को भी मिलेगी ठहरने की सुविधा।
मसूरी ट्रैफिक पर एक्शन प्लान को लागू करने की तैयारी
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जलवायु परिवर्तन पर स्टेट एक्शन प्लान की समीक्षा की
डीएम: बेटी पढाने से एक जिंदगी नही पूरा परिवार होगा उन्नत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फॉरेंसिक वाहनों का फ्लैग ऑफ किया
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमत्री आवास में 11 लैब असिस्टेंट एवं 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र।
मुख्यमंत्री ने किया प्रथम सोलर मेला “सौर कौथिग” का शुभारंभ

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की UCC विधेयक पर लगी मुहर, उत्तराखंड में नियमावली बनते ही होगा लागू

देहरादून। पिछले महीने उत्तराखंड विधानसभा में पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से मंजूरी दिए जाने के बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) कानून बन गया है। यह कानून उत्तराखंड में विवाह, तलाक, संपत्ति की विरासत के लिए एक सामान्य कानून प्रस्तुत करता है।

राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। यह कानून राज्य के अंदर या बाहर रहने वाले निवासियों के लिए लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाता है। लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे वैध माने जाएंगे। इसके अलावा, अपने लिव-इन पार्टनर की तरफ से छोड़ी गई महिलाएं भरण-पोषण की हकदार होंगी। यह कानून मुसलमानों के एक वर्ग में प्रचलित बहुविवाह और ‘हलाला’ पर भी प्रतिबंध लगाता है। हालांकि, यह कानून आदिवासियों पर उनकी परंपराओं, प्रथाओं और अनुष्ठानों के संरक्षण के लिए लागू नहीं होगा।

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